Seema Haider: प्यार की खातिर भारत आई पाकिस्तान की सीमा हैदर चुनाव लड़ सकती है ?

Raja Shantanu
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Seema Haider

Seema Haider: प्यार की खातिर भारत आई पाकिस्तान की सीमा हैदर चुनाव लड़ सकती है. सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है.

दावा किया जा रहा है कि सीमा को पार्टी की महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जाएगा. साथ ही उन्हें पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया जा सकता है.

इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि सीमा को आरपीआई के सिंबल पर चुनाव में भी उतारा जा सकता है. पार्टी को बस सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सीमा को क्लीन चिट मिलने का इंतजार है. क्या चुनाव लड़ सकती हैं सीमा?

  • आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर ने बताया कि सीमा को अगर सुरक्षा एजेंसियों से क्लीन चिट मिलती है और भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो उनका पार्टी में स्वागत किया जाएगा.
  • मासूम किशोर का कहना है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां क्लीन चिट देती हैं तो सीमा को प्रवक्ता भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो अच्छी वक्ता हैं. इतना ही नहीं, अगर भारतीय नागरिकता मिल गई तो आरपीआई के सिंबल पर 2024 में चुनाव भी लड़वा सकते हैं. कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता?
  • भारत में नागरिकता लेने और रद्द करने को लेकर 1955 से एक कानून है. इस कानून में अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं.
  • इस कानून में एकल नागरिकता का प्रावधान है. यानी, भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता.
  • कानून में नागरिकता को लेकर कई प्रावधान हैं. पहला प्रावधान जन्म से ही नागरिकता है. इसके मुताबिक, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है. इसमें एक प्रावधान ये भी है कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, बशर्ते उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो.
  • इस कानून के तहत, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो लेकिन उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वो भी भारतीय नागरिक होगा. हालांकि, इसमें एक शर्त ये भी है विदेश में जन्मे बच्चे का रजिस्ट्रेशन सालभर के भीतर भारतीय दूतावास में करवाना होगा.
  • इसके अलावा, इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना होगा.

2019 में हुआ था संशोधन

  • 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन हुआ था. इस संशोधन के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का समय 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया था.
  • इस संशोधन के बाद इन तीन देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 6 साल भारत में रहना होगा.सीमा हैदर को कैसे मिल सकती है नागरिकता?
  • सीमा हैदर को अभी जांच एजेंसियों से क्लीन चिट नहीं मिली है. सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है.
  • नागरिकता कानून के मुताबिक, अगर किसी विदेशी व्यक्ति की किसी भारतीय नागरिक से शादी हुई हो तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन इसके लिए उसे कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा.नागरिकता मिली तो लड़ सकेगी चुनाव?
  • भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यही है कि उसका भारतीय नागरिक होना जरूरी है.
  • जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल और राज्यसभा चुनाव के लिए 35 साल उम्र होना जरूरी है.
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